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HC ने कहा- कैंटोनमेंट बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के टीचर 62 साल में होंगे रिटायर
यह आदेश न्यायमूर्ति बीके बिड़ला ने उषा बंकर की याचिका पर दिया है। याची बालिका जूनियर हाईस्कूल भीरपुर कैंट कानपुर नगर में अध्यापिका थी। जिसे 60 साल आयु पूरी करने पर 8 अगस्त 2013 को सेवानिवृत्त करने की नोटिस दी गई। कहा गया कि वह 31 अगस्त 13 को 60 साल की आयु में रिटायर हो जाएंगी।
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त स्कूलों के टीचर 62 साल की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। उन्हें 60 साल में रिटायर नहीं किया जाएगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति बीके बिड़ला ने उषा बंकर की याचिका पर दिया है। याची बालिका जूनियर हाईस्कूल भीरपुर कैंट कानपुर नगर में अध्यापिका थी। जिसे 60 साल आयु पूरी करने पर 8 अगस्त 2013 को सेवानिवृत्त करने की नोटिस दी गई। कहा गया कि वह 31 अगस्त 13 को 60 साल की आयु में रिटायर हो जाएंगी।
याची अधिवक्ता का कहना था कि बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल है। इन पर सीएफएसआर नियमावली परिषद के स्कूलों पर लागू नहीं होगी। जबकि बोर्ड के अधिवक्ता का कहना था कि कैंटोमेंट कानून और नियम के तहत अध्यापक की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष है।
कोर्ट ने कहा कि स्कूल की मान्यता बेसिक शिक्षा परिषद से प्राप्त है। जिसमें सेवा निवृत्ति आयु 62 साल है। इसलिए 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति देना सही नहीं है। कोर्ट ने याची को समय से कोर्ट की शरण लेने के कारण सत्र लाभ देते हुए दो साल के बकाए वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है और याचिका मंजूर कर ली है।
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