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HC: कम योग्यता धारक की जगह अधिक योग्यता वाले को नियुक्ति पाने का अधिकार
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि चयन की निर्धारित शैक्षिक योग्यता से अधिक कोई योग्य अभ्यर्थी आता है तो उसे चयन में शामिल करने से इंकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ललितपुर में ग्राम सेवक पद के लिए हो रहे साक्षात्कार में बीटेक इलेक्ट्रिकल के अभ्यर्थी याचियों विकास सदैया और विशाल सदैया को शामिल करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश जस्टिस अरूण टंडन और जस्टिस कृष्ण सिंह ने विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। बता दें कि ग्राम सेवक पद की योग्यता कंप्यूटर साइंस डिग्री डिप्लोमा और एनआईईएलटी आईटी से मान्य ट्रिपल सी सर्टिफिकेट निर्धारित है।
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नहीं दी गई थी अनुमति
आभा त्रिपाठी केस का हवाला देते हुए याचियों को चयन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई कि वे निर्धारित योग्यता नहीं रखते। इस पर कोर्ट ने कहा कि नियत योग्यता से यदि ऊंची योग्यता है तो वह भी कम योग्यता वाले पद के चयन में बैठ सकता है।
साक्षात्कार में बैठने का दिया निर्देश
कोर्ट ने बीटेक डिग्रीधारक याचियों को ट्रिपल सी डिग्री न होने के बावजूद चयन साक्षात्कार में बैठने देने का आयोग को निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति भी चयन में शामिल हो सकता है। कोर्ट ने विशेष अपील को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज करने के एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया है।
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