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सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के आरोप में पीस पार्टी अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ मो. अय्यूब की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इनके खिलाफ मुजफ्फरनगर नगर कोतवाली में बयान देकर साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पीसी त्रिपाठी की खण्डपीठ ने दिया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी।
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ मो. अय्यूब की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इनके खिलाफ मुजफ्फरनगर नगर कोतवाली में बयान देकर साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पीसी त्रिपाठी की खण्डपीठ ने दिया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी।
याची आरोपी का बयान एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। दलित और मुस्लिम एकता को लेकर बयान है। याची का कहना है कि सौहार्द्र के लिए बयान दिया गया है। राजनीतिक बदले की भावना से प्राथमिकी दर्ज की गई है। याचिका में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की गई है।
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स्कूल की छत से गिरकर छात्र की मौत का मामला
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के जी.डी. गोयनका स्कूल की डायरेक्टर डॉ कविता शर्मा, चेयरमैन और प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति आरडी खरे और न्यायमूर्ति आरएन कक्कड़ की खण्डपीठ ने डॉ कविता शर्मा की याचिका पर दिया है। मालूम हो कि गाजियाबाद इंदिरापुरम के स्कूल की द्वितीय मंजिल में पानी की फिसलन के चलते 10 वर्षीय कक्षा चार के छात्र की गिरकर मौत हो गई। बच्चे के परिवारवालों ने स्कूल प्रबंधक की लापरवाही से मौत का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।
मृतक बच्चा अरमान शहगल गाजियाबाद के वैशाली में निवास करता था। उसके पिता सोनीपत विश्वविद्यालय में डायरेक्टर है। गिरकर घायल बच्चे को शान्ति गोपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका और मौत हो गई।
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