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मस्जिदों में अजान पर कोर्ट का फैसला: डीएम के आदेश को किया रद्द, अब होगा ऐसा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गाजीपुर के जिलाधिकारी के इस आदेश को रद्द करते हुए फैसला सुनाया, जिसमें लाउडस्पीकर से मस्जिदों में अजान करने पर रोक लगाई गयी थी।
गाजीपुर: उत्तर प्रदेश में मस्जिदों में अजान को लेकर इलाहबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। दरअसल,प्रदेश के गाजीपुर जिले के डीएम ने मस्जिदों में होने वाली अजान पर रोक लगा दी थी। इसी मामले में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जिलाधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया। ऐसे में अब मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान की जा सकेगी।
गाजीपुर के डीएम ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान पर लगाई थी रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गाजीपुर के जिलाधिकारी के इस आदेश को रद्द करते हुए फैसला सुनाया, जिसमें लाउडस्पीकर से मस्जिदों में अजान करने पर रोक लगाई गयी थी।
अजान पर रोक के खिलाफ बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हालाँकि इसके साथ ही कोर्ट ने अजान को फंडामेंटल राइट माना।
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इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से निर्देश दिए। जिसमें कहा गया सक्षम अधिकारी से बिना अनुमति के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग नहीं कर सकते। साथ ही कोर्ट ने गाजीपुर के डीएम के आदेश को रद्द कर दिया।
अनुमति के बाद ही मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाए
कोर्ट ने लाउड स्पीकर से मस्जिदों में अजान को लेकर नियम बताया कि सिर्फ उन्हीं मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है, जहां इसके लिए लिखित अनुमति ली गयी हो। ऐसे में जिन मस्जिदों के पास इसकी अनुमति नहीं वह लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अनुमति मिलने के बाद भी मस्जिदों को ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करना पड़ेगा।
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