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हाईकोर्ट: आयोग की असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती में हिंदी के चार प्रश्नों का उत्तर गलत करार
इलाहाबाद हाइकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती में हिन्दी के चार प्रश्नों के उत्तरों को गलत करार दिया है। साथ ही बीएचयू के प्रोफेसरों की रिपोर्ट के आधार पर आयोग को नए सिरे से कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती में हिन्दी के चार प्रश्नों के उत्तरों को गलत करार दिया है। साथ ही बीएचयू के प्रोफेसरों की रिपोर्ट के आधार पर आयोग को नए सिरे से कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रश्नों के उत्तरों को लेकर आयोग के विशेषज्ञों की राय को सही नहीं माना।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने अजय कुमार सिंह की याचिका पर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार हिन्दी विषय की संशोधित आंसर-की में आठ प्रश्नों के उत्तर गलत कर दिए गए थे जबकि पहली आंसर-की में वे सही थे। इसे लेकर याचिका दाखिल की गई तो हाईकोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा। आयोग ने अपने विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत की लेकिन उसमें विरोधाभास को देखते हुए कोर्ट ने प्रश्न संख्या 79 का उत्तर रद्द कर दिया और शेष चार प्रश्नों पर बीएचयू के कुलपति को दो प्रोफ़ेसरों की कमेटी बनाकर रिपोर्ट देने को कहा।
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दो प्रफेसरों की कमेटी की रिपोर्ट में प्रश्न संख्या 37, 47, 52 एवं 99 के उत्तर गलत बताए गए। कमेटी ने याचियों के उत्तरों को सही पाया। इस पर कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आयोग को एक माह में रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
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