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इलाहाबाद हाईकोर्ट : गोहत्या के आरोपी की प्राथमिकी रद्द करने से इंकार
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के असनौली थाना क्षेत्र के गुरफान के खिलाफ गो हत्या के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इन्कार कर दिया, किन्तु अन्तरिम राहत देते हुए कहा कि यदि आरोपी को अपराध की सजा सात साल से कम मिलने वाली हो तो पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1)बी के उपबंधों का पालन करते हुए गिरफ्तार न करे।
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कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक ही प्रभावी रहेगा। यह आदेश जस्टिस बी.के. नारायण तथा न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की खंडपीठ ने गुरफान की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि यदि वह दोषी भी करार कर दिया जाता है तो भी उसे सात साल से अधिक की सजा नहीं होगी। दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के तहत सात साल से कम सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी पर रोक है। कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।
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