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सरकार को फिर झटका, अवैध खनन की CBI जांच पर रोक नहीं
इलाहाबाद: प्रदेश में माफियाओं और अधिकारियों की सांठगांठ से अवैध बालू खनन की सीबीआई जांच का आदेश वापस लेने की प्रदेश सरकार की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई शुक्रवार 19 अगस्त को भी होगी। सरकार की तरफ से इस बीच सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग को हाईकोर्ट ने नहीं माना।
सीबीआई समय पर देगी रिपोर्ट
सीबीआई के वकील ने जांच की प्रगति के बारे में पूछने पर बताया कि जांच शुरू हो गई है। समय के भीतर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी जाएगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीबीभोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच कर रही है।
सरकार का पक्ष
राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील राजूरामचंद्रन ने कहा कि कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश देते समय सरकार का पक्ष नहीं सुना और तथ्यों पर विचार नहीं किया। इससे पहले दाखिल कई अन्य याचिकाओं पर कोर्ट अवैध खनन की शिकायतों की सीबीआई जांच का आदेश देने से इंकार कर चुकी है। कोर्ट के समक्ष खनन अवैध होने के पर्याप्त तथ्य नहीं थे। जल्दीबाजी में जांच का आदेश दिया गया है। ऐसे में सीबीआई जांच के आदेश के अमल पर रोक लगाई जाए।
कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने सीबीआई को 8 सितंबर को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह का कहना था कि सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के कड़े प्रबंध किए हैं। प्रत्येक जिले में निगरानी टीम गठित है।
कोर्ट ने पूछा कि सीबीआई रिपोर्ट आने में क्या दिक्कत है। रिपोर्ट आने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कोर्ट तकनीकी कारणों से जांच के आदेश पर रोक नहीं लगा सकती। जहां तक जांच आदेश देने का पर्याप्त कारण न होने का प्रश्न है। अर्जी की सुनवाई की जा रही है। दोनों पक्षों और याचिकाओं के तथ्यों और तर्कों, न्यायिक निर्णयों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों से अपने पक्ष में नजीरें भी पेश करने को कहा है।
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