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मुकदमे की फाइल न भेजने पर जिला जज बस्ती से रिपोर्ट तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती के जिला जज से आपराधिक केस की मूल पत्रावली पेश न करने पर एक माह में स्पष्टीकरण मांगा है कि कोर्ट की बार बार सूचना के बाद भी मूल पत्रावली क्यों नहीं पेश की गयी।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती के जिला जज से आपराधिक केस की मूल पत्रावली पेश न करने पर एक माह में स्पष्टीकरण मांगा है कि कोर्ट की बार बार सूचना के बाद भी मूल पत्रावली क्यों नहीं पेश की गयी। कोर्ट ने पूछा है कि 26 मई 87 को निर्णीत एस.टी. सं. 424 सन् 1985 की मूल पत्रावली जिला अदालत कार्यालय में उपलब्ध है या नहीं।
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कोर्ट ने कहा है कि यदि स्ष्टीकरण नहीं देते तो जिला जज बस्ती 11 फरवरी को हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्या तथा न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खण्डपीठ ने राज्य सरकार बनाम गुलाम व अन्य की अपील पर दिया है। अपील पर अधिवक्ता परवेज इकबाल अंसारी ने बहस की। कोर्ट ने कहा कि पत्रावली न पेश होने से अपील की सुनवाई नहीं हो पा रही है। अपील की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।
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