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हाईस्कूल में ग्रेस मार्क पाने वालों के लिए आई यहां से खुशखबरी
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विद्युत सेवा आयोग को निर्देश दिया है, कि हाईस्कूल परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले अभ्यर्थियों को भी चयन में शामिल करते हुए तीन माह में परिणाम घोषित करें। उसके एक माह बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए।
सुनील कुमार व अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एस. डी.सिंह ने दिया है। याची के अधिवक्ता ने याचिका पर कहा कि 623 टेक्निीशियन ग्रेड द्वितीय परीक्षा का परिणाम 27 अक्टूबर 16 को जारी किया गया।
याचीगण परीक्षा में चयनित हो गए। सभी को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु बुलाया गया। आयोग ने याचीगण को यह कहते हुए चयन से रोक दिया कि हाईस्कूल में उनका गणित और विज्ञान में ग्रेस मार्क्स मिला है इसलिए वह अर्ह नहीं है।
याची के अधिवक्ता की दलील थी कि अब विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि ग्रेस मार्क्स वालों को शामिल नहीं किया जायेगा। याचीगण के मार्कशीट पर ग्रेड और उत्तीर्ण लिखा है। कोर्ट ने दलील स्वीकार करते हुए परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया है।
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