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हाईकोर्ट: चिकित्सा व्यवस्था सुधार के निर्देशों की रिपोर्ट तलब, सुनवाई 30 अक्टूबर को
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव से प्रदेश की खस्ताहाल चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 30अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने मुख्य सचिव को जारी निर्देशों के तहत उठाये गये कदमों की जानकारी देने को कहा है।
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यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने स्नेहलता सिंह व अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
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कोर्ट ने मुख्य सचिव से संबंधित विभागों से छह माह बाद रिपोर्ट तलब कर कार्यवाही रिपोर्ट के साथ हलफनामा मांगा था। साथ ही कोर्ट ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे, मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज के प्राचार्य डा.एस.पी.सिंह के खिलाफ धारा 340 में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की कारण बताओ नोटिस जारी की थी। हालांकि इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किन्तु शेष दर्जनों निर्देशों पर मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करना था। जिसके लिए कोर्ट ने समय दिया है।
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इससे पहले कोर्ट ने सभी सरकारी अस्पतालोें में डाक्टरों व योग्य स्टाफ की भर्ती की समयबद्ध कार्ययोजना पर अमल करने, अस्पतालों का आडिट करने, दवाएं उपलब्ध कराने, सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करने इसकी विजिलेंस जांच कर कार्यवाही करने, सरकारी अस्पताल में इलाज कराने वाले अधिकारियों का ही बिल भुगतान करने, स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल के ट्रामा सेंटर सहित अन्य ट्रामा सेंटरों को क्रियाशील करने, सरकारी अस्पतालों में मरीजों व तीमारदारों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराने, मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था दुरूस्त करने, अनचाहे गर्भपात के मामले में कानून का कड़ाई से पालन करने सहित चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के कई निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। जिसका पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने मुख्य सचिव को तीस अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है।
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