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HC ने कहा- 41,610 सिपाही भर्ती मामले में खाली रह गए पदों पर दो महीने में करें विचार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2013 की 41,610 सिपाहियों की भर्ती में विशेष कोटे में खाली रह गए 2,312 पदों पर पुलिस भर्ती बोर्ड को याची अभ्यर्थियों को समायोजित करने के लिए दो महीने में विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी ने पवन कुमार उपाध्याय और दो सौ अन्य सफल अभ्यर्थियों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2013 की 41,610 सिपाहियों की भर्ती में विशेष कोटे में खाली रह गए 2,312 पदों पर पुलिस भर्ती बोर्ड को याची अभ्यर्थियों को समायोजित करने के लिए दो महीने में विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी ने पवन कुमार उपाध्याय और दो सौ अन्य सफल अभ्यर्थियों की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचिका पर वकील विजय गौतम ने बहस की। बता दें कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने 14 मई 2013 में41,610 पुलिस, पीएसी और फायरमैन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। इस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 15 दिसंबर 2013 को 4236 केंद्रों पर हुई थी।हुई थी। इस परीक्षा में कुल 22 लाख 24 हजार 687 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जिसमें से स्क्रूटनी के बाद 21 लाख 62 हजार 389 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी हुआ था।
मुख्य लिखित परीक्षा में 55,123 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया लेकिन इनमें से केवल 38,191 ही चयनित किए गए । विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित और पूर्व सैनिक के लिए आरक्षित सीटों को नियम 3(5) के तहत अगले साल की परीक्षा के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया। बाद में राज्य सरकार ने इसे वापस ले लिया।
जिसके फलस्वरूप 2,312 पद खाली रह गए। हाईकोर्ट में दाखिल इन सैकड़ों याचिकाओं में संशोधन की अर्जी दायर कर मांग की गई कि कैरीफाॅरवर्ड वैकेंसी का नियम समाप्त हो जाने के बाद रिक्त पदों पर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की जाए। कोर्ट ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए खाली पदों पद याचियों की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया।
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