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बमरौली हवाई अड्डे पर 15 दिन में लैंडिंग सिस्टम लगाने का निर्देश
इलाहाबाद :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथारिटी आफ इण्डिया, इंडियन एयरफोर्स और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज को 15 दिन में बमरौली हवाई अड्डे में इंस्ट्रूमेंटस लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) लगाने का निर्देश दिया है ।
कोर्ट ने एमईएस को इसी अवधि में सभी सिविल इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल वर्क भी पूरा करने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद में सिविल एविएशन का हवाई अड्डा बनाने तथा मौजूदा बमरौली एयरपोर्ट को उच्चीकृत करने की मांग की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने दिया।
इससे पूर्व एयरपोर्ट अथारिटी के वकील ने कोर्ट को बताया कि एमईएस द्वारा विभिन्न कार्याें के लिए आने वाले खर्च राशि 50 लाख की मांग की गयी है जिसका भुगतान एक सप्ताह के भीतर कर दिया जायेगा। आईएलएस लगाने के लिए सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। तकनीकी योजना भी तैयार कर ली गयी है। आईएलएस के ठीक से काम करने के लिए कुछ अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता होगी जो कि अवैध अतिक्रमण की चपेट में है।
कोर्ट ने कमिश्नर, डीएम और एयरफोर्स को निर्देश दिया है कि अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे हटाने की कार्रवाई की जाए। याचिका पर अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।
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