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इलाहाबाद हाईकोर्ट : 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामला, काउंसिलिंग नहीं को चुनौती
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 की 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती में एक से अधिक जिलों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसिलिंग में शामिल न होने देने के मामले में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से अगली तिथि तक जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति एस.पी.केशरवानी ने अवनीश कुमार व 15 अन्य की याचिका पर दिया है। बीएसए ने एक ही जिले में अर्जी देने वाले अभ्यर्थियों की ही काउंसिलिंग की अनुमति दी है। जिन्होंने एक से अधिक में अर्जी दी है उन्हें अन्य जिलों के दावे छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव से जवाब दाखिल करने अथवा कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। तीस जुलाई को जवाब न देने व हाजिर न होने पर कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया किन्तु एक अवसर देते हुए जवाब मांगा है।
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