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गर्ल्स स्कूलों में अब तक नहीं लगा RO, HC ने पूछा- क्यों न की जाए अवमानना की कार्रवाई?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने प्रदेश के राजकीय बालिका विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति के लिए आरओ, वाशरूम, विद्युत आपूर्ति सहित अन्य सुविधाएं देने का आदेश दिया था जिसका पालन नहीं किया गया।
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को नोटिस जारी की है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने प्रदेश के राजकीय बालिका विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति के लिए आरओ, वाशरूम, विद्युत आपूर्ति सहित अन्य सुविधाएं देने का आदेश दिया था जिसका पालन नहीं किया
गया।
कोर्ट ने सचिव से आदेश के अनुपालन में उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है। याचिका की सुनवाई 7 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खण्डपीठ ने विनोद कुमार सिंह की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने बालिका विद्यालयों में हैण्डपम्प से पानी आपूर्ति करने पर कड़ी आपत्ति करते हुए आदेश दिया था कि सभी कॉलेजों में आरओ लगाए जाए। यदि निर्धारित समय में कॉलेजों में आरओ नहीं लगाए जाते तो जिलाधिकारी कार्यालय में लगे आरओ कॉलेजों में शिफ्ट किए जाए। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई।
सुप्रीम कोर्ट ने डीएम कार्यालय से आरओ निकालकर कॉलेजों में लगाने के आदेश पर रोक लगाते हुए याचिका
हाईकोर्ट द्वारा सुने जाने का आदेश दिया है। जिस पर कोर्ट ने राजकीय बालिका विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उठाए गए कदमों की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
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