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इलाहाबाद HC ने UP के सभी जिलों में लेखपाल भर्ती पर लगी रोक हटाई
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में लेखपालों की भर्ती पर लगी रोक को हटा लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस. बघेल ने प्रदेश के कई जिलों के अभ्यर्थियों की याचिका पर पारित किया है।
कोर्ट ने यह पाया कि जो भी संशोधित परिणाम दूसरी बार प्रकाशित किया गया वह शासन के 13 मार्च 2016 के सर्कुलर के अनुपालन में किया गया था। बता दें, कि कोर्ट ने इस भर्ती को लेकर घोषित परिणाम को बाद में संशोधित कर नया रिजल्ट जारी करने को गलत मानते हुए समूचे लेखपाल भर्ती पर 31 मार्च 2016 को रोक लगा दी थी।
शासन की ओर से स्थायी अधिवक्ता विक्रम बहादुर यादव का कहना था कि ओबीसी के अभ्यर्थी अधिक अंक पाने के बावजूद भी न तो सामान्य श्रेणी और न ही आरक्षित श्रेणी में चयनित हुए। इस कारण सरकार ने सर्कुलर 13 मार्च 2016 को जारी किया था और संशोधित परिणाम जारी करने को कहा था। कोर्ट ने सरकार के इस तर्क पर सहमति जताते हुए भर्ती पर लगी रोक हटा ली।
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