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ट्रिपल C प्रमाण पत्र की जांच का मामला,सचिव ग्राम्य विकास 10अप्रैल को तलब
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती में सफल सेना की मान्य संस्था से ट्रिपल सी. सर्टिफिकेट की जांच कार्यवाही पूरी न कर पाने पर सचिव ग्राम्य विकास उ.प्र.को दस अपै्रल को तलब किया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती में सफल सेना की मान्य संस्था से ट्रिपल सी. सर्टिफिकेट की जांच कार्यवाही पूरी न कर पाने पर सचिव ग्राम्य विकास उ.प्र.को दस अपै्रल को तलब किया है।
कोर्ट ने पूछा है कि आश्वासन के बावजूद निर्णय से अवगत क्यों नहीं कराया गया। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि याचियों की सर्टिफिकेट की वैधता की जांच टीम दो हफ्ते में निर्णय ले लेगी किन्तु ऐसा न किये जाने पर कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है।
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सचिव के नेतृत्व में गठित सरकारी अधिकारियों की टीम जांच कर रही है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने प्रमोद कुमार व सोलह अन्य की याचिका पर दिया है। आयोग के अधिवक्ता के.एस.कुशवाहा का कहना है कि सफल घोषित याचियों की ट्रिपल सी प्रमाण पत्र के मान्य होने पर उठे सवालों के चलते उन्हें काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया गया। सरकार ने कोर्ट के निर्देश पर कमेटी बनायी।
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कमेटी की रिपोर्ट शासन स्तर पर लंबित है। पूर्व सैनिकों को जारी एक संस्था के प्रमाणपत्र की मान्यता की जांच करना है। याचिका की अगली सुनवाई दस अप्रैल को होगी।
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