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मोदी के खिलाफ चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट 5 दिसंबर को सुनाएगा फैसला
वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव जीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय की चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट 5 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। कई दिनों तक याचिका की पोषणीयता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राय के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने आदेश दिया कि 5 दिसंबर को इस मामले में खुली अदालत में फैसला लिखाया जाएगा।
इलाहाबाद : वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव जीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय की चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट 5 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। कई दिनों तक याचिका की पोषणीयता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राय के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने आदेश दिया कि 5 दिसंबर को इस मामले में खुली अदालत में फैसला लिखाया जाएगा।
नरेंद्र मोदी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने लिखित बहस कोर्ट में दाखिल की। जिसके जवाब के लिए न्यायालय ने याची अजय राय के वकील को 1 दिसंबर तक का समय दिया है। याचिका में नरेंद्र मोदी के निर्वाचन की वैधता को चुनौती देते हुए कहा गया कि उन्होंने नामांकन पत्र में केवल पत्नी का नाम लिखा है और उनके बारे में अन्य कोई विवरण नहीं दिया।
जबकि नामांकन पत्र में उल्लिखित संपत्ति को पत्नी की भी संपत्ति बताया गया। इसके अलावा चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख थी लेकिन नरेंद्र मोदी ने इससे कई गुना अधिक धन खर्च किया। कहा गया कि मोदी ने लोकसभा चुनाव में कैंपेन चलाया और उन्होंने भाजपा का प्रचार नहीं किया बल्कि खुद का प्रचार किया। इसलिए कैंपेन में हुआ खर्च उनके चुनाव खर्च में जोड़ा जाना चाहिए।
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