HC: ओबरा और दुद्धी विधानसभा सीट ST के लिए आरक्षित करने पर केंद्र और EC से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने सोनभद्र जिले की ओबरा और दुद्धी विधानसभा सीट को जनजाति के लिए बिना अध्यादेश या कानून के घोषित करने की वैधता के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 31 जनवरी को होगी।

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Published on: 24 Jan 2017 8:11 PM IST
HC: ओबरा और दुद्धी विधानसभा सीट ST के लिए आरक्षित करने पर केंद्र और EC से मांगा जवाब
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हाईकोर्ट ने लोक भवन निर्माण मामले में लोकायुक्त और UP सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने सोनभद्र जिले की ओबरा और दुद्धी विधानसभा सीट को जनजाति के लिए बिना अध्यादेश या कानून के घोषित करने की वैधता के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 31 जनवरी को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा की खंडपीठ ने चन्द्रमणि प्रसाद की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने आयोग से इस बाबत जानकारी मांगी थी। लेकिन आयोग ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।

ये था याची का कहना

याची का कहना है कि 2013 में जारी अध्यादेश के आधार पर आयोग ने दोनों विधानसभा सीटों को जनजातीय सीट घोषित कर दिया है। जबकि वह अध्यादेश छह माह बाद स्वयं समाप्त हो गया और नया अध्यादेश और कानून नहीं आया है। ऐसे में आयोग को सामान्य व अनुसूचित जाति की सीट को जनजाति सीट घोषित करने का अधिकार नहीं है।

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इन्होंने पत्रकारीय जीवन की शुरुआत नई दिल्ली में एनडीटीवी से की। इसके अलावा हिंदुस्तान लखनऊ में भी इटर्नशिप किया। वर्तमान में वेब पोर्टल न्यूज़ ट्रैक में दो साल से उप संपादक के पद पर कार्यरत है।

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