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HC: ओबरा और दुद्धी विधानसभा सीट ST के लिए आरक्षित करने पर केंद्र और EC से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने सोनभद्र जिले की ओबरा और दुद्धी विधानसभा सीट को जनजाति के लिए बिना अध्यादेश या कानून के घोषित करने की वैधता के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 31 जनवरी को होगी।
इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने सोनभद्र जिले की ओबरा और दुद्धी विधानसभा सीट को जनजाति के लिए बिना अध्यादेश या कानून के घोषित करने की वैधता के खिलाफ याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 31 जनवरी को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा की खंडपीठ ने चन्द्रमणि प्रसाद की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने आयोग से इस बाबत जानकारी मांगी थी। लेकिन आयोग ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।
ये था याची का कहना
याची का कहना है कि 2013 में जारी अध्यादेश के आधार पर आयोग ने दोनों विधानसभा सीटों को जनजातीय सीट घोषित कर दिया है। जबकि वह अध्यादेश छह माह बाद स्वयं समाप्त हो गया और नया अध्यादेश और कानून नहीं आया है। ऐसे में आयोग को सामान्य व अनुसूचित जाति की सीट को जनजाति सीट घोषित करने का अधिकार नहीं है।
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