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बुलंदशहर गोकशी कांड में इंस्पेक्टर की हत्या की विवेचना प्रगति रिपोर्ट तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर गोकशी कांड में पुलिस इंस्पेक्टर व नागरिक सुमित की हत्या की विवेचना स्थानीय पुलिस से हटाकर अन्य जांच एजेंसी को सौंपने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर विवेचना की प्रगति रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर गोकशी कांड में पुलिस इंस्पेक्टर व नागरिक सुमित की हत्या की विवेचना स्थानीय पुलिस से हटाकर अन्य जांच एजेंसी को सौंपने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर विवेचना की प्रगति रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
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आरोपी शिखर अग्रवाल ने किया अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग
यह आदेश न्यायमूर्ति आर.एस.आर.मौर्या तथा न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खण्डपीठ ने इंस्पेक्टर हत्याकांड में आरोपी शिखर अग्रवाल उर्फ शिखर कुमार की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता वी.पी.श्रीवास्तव का कहना है कि पुलिस घटना की विवेचना करने के बजाए याची के परिवार को प्रताड़ित कर रही है। याची मेडिकल का छात्र है। पुलिस ज्यादती से परेशान याची के पिता ने विवेचना अन्य एजेंसी से कराने की मांग की है, जिस पर कोई आदेश नहीं दिया गया है।
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अपर शासकीय अधिवक्ता ए.के.सण्ड का कहना था कि प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी गठित है। साथ ही घटना की मजिस्ट्रेटी जांच भी हो रही है। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के याची नामजद आरोपी है। याची के विरुद्ध कुर्की कार्यवाही भी की गयी है। वह विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है।
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