घायल अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता के लिए न बुलाने पर जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में उपनिरीक्षक भर्ती में दुर्घटना में घायल अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में बैठाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई आठ हफ्ते बाद होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने वरूण कुमार की याचिका पर दिया है।

Dharmendra kumar
Published on: 13 March 2019 10:16 PM IST
घायल अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता के लिए न बुलाने पर जवाब तलब
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में उपनिरीक्षक भर्ती में दुर्घटना में घायल अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में बैठाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई आठ हफ्ते बाद होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने वरूण कुमार की याचिका पर दिया है।

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याची अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह का कहना है कि मृतक आश्रित के रूप में 7 मई 18 को लखनऊ में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए याची को बुलाया गया।

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15 मई 18 को याची के पैर में चोट लग गयी। जिससे वह नहीं जा सका। मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दोबारा बुलाये जाने की मांग की किन्तु भर्ती बोर्ड ने याची को अनुपस्थित होने के आधार पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जिस पर यह याचिका दाखिल की गयी है।

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