पशुपालन मंत्री एसपीएस बघेल को मिली ज़मानत,विजमा यादव की अंतरिम जमानत बढ़ी

प्रदेश के पशुपालन मंत्री एसपीएस बघेल के आज विशेष जज एमपी एमएले कोर्ट में समर्पण करने पर उनकी जमानत स्वीकार कर ली गई। उन पर 23 फरवरी 2000 को सांसद के पद पर होते हुए शिलान्यास का पत्थर तोड़ने का आरोप है।

Aditya Mishra
Published on: 7 Dec 2018 10:13 PM IST
पशुपालन मंत्री एसपीएस बघेल को मिली ज़मानत,विजमा यादव की अंतरिम जमानत बढ़ी
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प्रयागराज: प्रदेश के पशुपालन मंत्री एसपीएस बघेल के आज विशेष जज एमपी एमएले कोर्ट में समर्पण करने पर उनकी जमानत स्वीकार कर ली गई। उन पर 23 फरवरी 2000 को सांसद के पद पर होते हुए शिलान्यास का पत्थर तोड़ने का आरोप है।

जिसमें थाना टूंडला फ़िरोज़ाबाद में धारा 427 आईपीसी में मुकद्दमा दर्ज किया गया था। आरोप पत्र लगने के बाद से उनके द्वारा ज़मानत नहीं कराई गई थी। गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर अदालत में समर्पण किया।

वहीं दूसरे मुकदमें में थाना झूंसी के छतनाग में मोहन लाल यादव की हत्या के बाद 29 जून 2005 वादिनी शशि देवी के घर में घुसकर विजमा यादव पूर्व विधायक सहित 11 नामजद व अज्ञात लोगों द्वारा लूटपाट,आगजनी व मारने पीटने के बाबत 156(3)में एक प्रार्थना पत्र दी गई थी। जो परिवाद में तब्दील कर बयान 200 व 202 के बाद कोर्ट ने सभी 11 लोगों को धारा 395,397,436,323,504,506,384,में तलब किया था।

जिसमें विजमा यादव के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट चल रहा था। इस मामले में हांज़िर होने पर न्यायालय विशेष जज एम पी एम ए ले कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था शुक्रवार को समर्पण करने पर उनकी अंतरिम जमानत पुनः 18 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।

वहीं रामपुर के पूर्व विधायक यूसुफ अली की समनिंग आदेश के खिलाफ एक और निगरानी खारिज हो गयी है।जिसमे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने सरकार की ओर से पक्ष रखा।

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