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अयोध्या: विवादित परिसर में नमाज अदा करने की मांग वाली याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या में विवादित राम जन्म भूमि परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति मांगने वाली एक रिट याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने ऐसी फिजूल की याचिका दायर करने याची पर पांच लाख रूपये का हर्जाना भी ठोका है।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या में विवादित राम जन्म भूमि परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति मांगने वाली एक रिट याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने ऐसी फिजूल की याचिका दायर करने याची पर पांच लाख रूपये का हर्जाना भी ठोका है। यह आदेश जस्टिस डी के अरोड़ा व जस्टिस आलेक माथुर की बेंच ने रायबरेली के अल- रहमान चैरिटेबिल ट्रस्ट के ट्रस्टी शरीफ की ओर से दायर याचिका पर पारित किया।
याची की अेर से यह याचिका दे वकीलां मेहम्मद सुहैल सिद्दीकी एवं राजेश कुमार श्रीवास्तव ने दायर की थी। याची की ओर से कहा गया था कि विवादित स्थल के जिस हिस्से पर हाईकोर्ट ने दीवानी वाद में मुस्लिम पक्ष का हक माना था उस हिस्से पर उसे नामज अदा करने की इजाजत दी जाये।
याचिका सुनवायी के लिए सामने आते ही कोर्ट नाराज हो गयी । कोर्ट ने कहा कि बिना कानूनी आधार के इस प्रकार केई याचिका कैसे दायर की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि याचिका केवल सस्ती लेकप्रियता पाने के लिए दायर की गयी है। केर्ट ने यह कहते हुए ट्रस्ट पर पांच लाख रूपये का हर्जाना ठोंक दिया। केर्ट ने कहा यदिय याची यह रकम स्वयं अदा नहीं करता तो जिलाधिकारी राजस्व वसूली की भांति यह राशि याची से वसूल करेंगे।
दरअसल राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद में चल रहे दीवानी वाद में आये फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल विवादित स्थल पर यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दे दिये थे।
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