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अयोध्या मामला: हाजिर नहीं हुए आरोपित धर्मदास, कोर्ट ने जारी किया NBW
लखनऊ: अयोध्या केस की सुनवायी कर रही विशेष अदालत ने आरोपित धर्मदास के खिलाफ शुक्रवार (23 जून) को गैरजमानती वारंट जारी कर दिया। सुनवायी के दौरान न तो धर्मदास हाजिर थे और ना ही उनकी ओर से किसी वकील ने हाजिरी माफी की अर्जी दी थी।
दूसरी ओर, से सीबीआई की ओर से शिवसेना नेता संयज राउत की व्यस्तता के चलते उनके गवाही के लिए हाजिर ना हो पाने के कारण उनकी ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सीबीआई संजय राउत को बतौर गवाह केस में पेश करना चाहती है। सुनवाई शनिवार को भी जारी रहेगी।
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मामले में कुल 34 आरोपित
ज्ञात हो, कि पूर्व उप प्रधानमंत्री एलके आडवाणी, बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती को कोर्ट ने हर पेशी पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर न रहने की छूट दे रखी है। परंतु अन्य आरोपितों को या तो हर सुनवायी पर खुद हाजिर होना होता है या उनका वकील उनकी ओर से हाजिरी माफी की दरख्वास्त लगाता है। इस मामले में कुल 34 आरोपित हैं।
प्रतिदिन हो रही है सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी ढांचा गिराने के आपराधिक मामले में प्रतिदिन सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने दो साल में सुनवाई पूरी करने का आदेश दे रखा है।
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