Azamgarh News : हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास

Azamgarh News :चुन्नू कसाई की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 25,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश जैनेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने शनिवार को सुनाया

Shravan Kumar
Published on: 1 Feb 2025 9:52 PM IST
Bulandshahr News Today Teenager Girl Rape Case Rapist Jailed For 20 Years
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Bulandshahr News Today Teenager Girl Rape Case Rapist Jailed For 20 Years (Photo: Social Media)

Azamgarh News :1 फरवरी चुन्नू कसाई की अवैध सम्बन्ध मे की गईं हत्या के मामले मे मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 जैनेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने शनिवार को सुनाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा इरफान निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर के पिता चुन्नू कसाई 12 मई 2005 की शाम गांव के बाहर ईदगाह बाजार तक गए और पूरी रात नहीं लौटे। दूसरे दिन कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कुशमहरा गांव के सीवान में चुन्नू कसाई का शव बरामद किया गया। थाने पर दी गई शिकायत में इरफान ने बताया कि उसके पिता चुन्नू कसाई और महेंद्र यादव निवासी जमालपुर थाना फूलपुर का एक महिला के यहां आना-जाना था। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि चुन्नू कसाई का मुड़ियार की मीना देवी और चितरावल निवासिनी सुषमा से अवैध संबंध था। सुषमा, मीना के कहने पर महेंद्र यादव ने चुन्नू कसाई की हत्या करके लाश को कुशमहरा में फेंक दी थी।

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत कुल नौ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी महेंद्र यादव,सुषमा तथा मीना को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पच्चीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।

Shivam Srivastava

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Shivam Srivastava is a multimedia journalist.

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