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Bahraich News: 30 दिन की लक्ष्मण रेखा पार करने की गलती न करें, राज्य सूचना आयुक्त ने अफसरों से ऐसा क्यों कहा
Bahraich News: इस दौरान आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग बहराइच के निरीक्षण भवन में उप जिलाधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों, तहसीलदार व जिला विद्यालय निरीक्षक समेत अन्य अधिकारियों के साथ जनसूचना अधिकार को लेकर समीक्षा बैठक की।
Bahraich News: रविवार को राज्य सूचना आयुक्त डॉ. दिलीप अग्निहोत्री एक दिवसीय दौरे पर बहराइच पहुंचे। इस दौरान आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग बहराइच के निरीक्षण भवन में उप जिलाधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों, तहसीलदार व जिला विद्यालय निरीक्षक समेत अन्य अधिकारियों के साथ जनसूचना अधिकार को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में आयुक्त सख्त तेवर में रहे।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि आप सब 30 दिनों के भीतर में आरटीआई का जवाब नहीं देने को बाध्य हैं। यदि आप सब 30 दिनों के भीतर आरटीआई का जबाब नहीं देते हैं तो आवेदन कर्ता को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संबंधित के खिलाफ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए अपील दायर कर दें।
आयुक्त ने निर्देश दिया कि 30 दिवस की लक्ष्मण रेखा का सम्मान करें। जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण हर हाल में करें। उन्होंने कहा यदि किन्हीं कारणों से कोई समास्या है तो भी अनिवार्य रूप से 30 दिवस के अन्दर सम्बन्धित आवेदन कर्ता को सूचना उपलब्ध करा दी जाए।
राज्य सूचना आयुक्त ने सभी सम्बन्धित से कहा कि किसी भी परिस्थिति में 30 दिन की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न हो और अगर 30 दिन के अंदर लक्ष्मण रेखा का उलंघन करते हैं तो साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।
राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आरटीआई 2005 अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को सूचना का अधिकार मिला है। और सच्चे लोकतंत्र के तहत नागरिकों को इस अधिकार का लाभ सौ फीसदी देना अधिकारियों का दायित्व है।इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार अहिरवार, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी व तहसीलदार सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।