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Ballia News: कोर्ट ने महिला की हत्या के मामले में पांच को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Ballia News: वादी राजेश यादव व पड़ोसी रमाकांत के बीच पुराना विवाद था और मुकदमे बाजी की ईर्ष्या भी थी । उसी रंजिश के कारण अभियुक्तों द्वारा वादी के घर पर जान से मारने की नीयत से अपने अपने हाथ में लाठी डंडा और पत्थर लेकर हमला कर दिया।
बलिया कोर्ट ने महिला की हत्या के मामले में पांच को सुनाई आजीवन कारावास की सजा: Photo- Social Media
Ballia News: सोमवार को बलिया जिला एवं सत्र न्यायालय के अपर न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने 6 वर्ष पूर्व हुई एक महिला की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा पचास हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। इन सभी अभियुक्तों पर घर मे घुसकर मारपीट कर एक महिला की हत्या करने का आरोप था।
अधिवक्ता त्रिभुवन नाथ यादव ने बताया कि वर्ष 2016 में नरही थाने में धारा 302, 452, 323 व 504 के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमे कुतुबपुर के रहने वाले रामाकांत पासवान , जितेंद्र पासवान , पूर्णमासी पासवान , सुकर पासवान पुत्र शिवमुनि पासवान और शिव प्रसाद यादव पुत्र खेदन यादव को अभीयुक्त बनाया गया था।
अभियुक्तों ने घर में घुसकर महिला को लाठी डंडों से पीटा था
उन्होंने बताया कि मुकदमे के वादी राजेश यादव के घर पर अभियुक्तों द्वारा 27 सितंबर 2016 को लाठी डंडा लेकर हमला कर दिया भागने पर वादी के घर में घुसकर पिटाई कर दी शुरू कर दी गई जिसमें वादी के घर की एक महिला दुईजी देवी उर्फ हिजा देवी की मौके पर ही मौत हो गई । उन्होंने बताया कि वादी राजेश यादव व पड़ोसी रमाकांत के बीच पुराना विवाद था और मुकदमे बाजी की ईर्ष्या भी थी । उसी रंजिश के कारण अभियुक्तों द्वारा वादी के घर पर जान से मारने की नीयत से अपने अपने हाथ में लाठी डंडा और पत्थर लेकर हमला कर दिया । जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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