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Ballia News: मिस्ड कॉल मार नाबालिग से किया संपर्क, पांच महीने तक रेप, आरोपी गिरफ्तार
Ballia News: थानाध्यक्ष नगरा अतुल कुमार मिश्र ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 व 366 में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी।
Ballia News: नगरा थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीया किशोरी को अगवाकर तकरीबन पांच माह तक रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले के आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है और प्रकरण की जांच की जा रही है।
मिस्ड कॉल के जरिए किशोरी से हुआ संपर्क
जिले के नगरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक 17 वर्षीया किशोरी बीती छह मार्च को घर से लापता हो गई थी। थानाध्यक्ष नगरा अतुल कुमार मिश्र ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 व 366 में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी।
पुलिस ने आरोपित के चंगुल से किशोरी को कराया मुक्त
एसएचओ ने बताया कि शुक्रवार को नगरा थाना क्षेत्र के खरूआव मोड़ के पास से मुखबिर की सूचना पर सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के खाले का पुरा गांव के रहने वाले रवि कुमार शुक्ला उर्फ विकास को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से किशोरी को मुक्त करा लिया गया। उन्होंने बताया कि किशोरी ने पुलिस को बयान दिया है कि रवि कुमार शुक्ला से उसका संपर्क मोबाइल फोन पर मिस्ड कॉल से हुआ था। इसके बाद 26 वर्शीय,,,,, रवि कुमार शुक्ला उसे अगवा कर ले गया तथा उसके साथ तकरीबन पांच माह तक बलात्कार किया है। पुलिस ने बयान के आधार पर मुकदमे में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 3/4 बढ़ा दी है। किशोरी को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है और गिरफ्तार युवक के खिलाफ विधिक कार्यवाई करते हुए न्यायालय भेज दिया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। किशोरी के पिता बेटी के वापस आने के बाद आरोपित को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बच्ची की मासूमियत को तार-तार करने वाले दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए।
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