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Balrampur News: रेहरा बाजार में फर्जी रजिस्ट्री कांड का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार
Balrampur News: रेहरा बाजार पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन का बैनामा कराने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
Balrampur News: बलरामपुर जिले के थाना रेहरा बाजार पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन का बैनामा कराने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जबकि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
फर्जी दस्तावेजों का लिया सहारा
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि यह मामला रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के अगया बुजुर्ग कुरकुटपुरवा गांव का है। सोमवार की रात, गांव के निवासी राज कुमार उर्फ राम भूलन ने पुलिस थाने में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उनकी दस बीघा जमीन (गाटा संख्या-47, मि. रकबा 1.1490 हेक्टेयर) को कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से फर्जी तरीके से बैनामा करवा लिया है। राज कुमार ने बताया कि इस बैनामे में फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया और उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री कराई गई है। इसके साथ ही, राज कुमार ने यह भी बताया कि यह बैनामा अलग-अलग तिथियों में कराया गया था।
आरोप का मामला दर्ज
तहरीर की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद, पुलिस ने दुलारी पत्नी छंगाराम और अन्य 20 लोगों के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज बनाने और बैनामा करने के आरोप में मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान पाया कि दीनानाथ पुत्र स्व. राम कुमार, जो बढ़ईपुरवा, छोटका मेघवा, थाना धानेपुर, जिला गोंडा के निवासी हैं, और अशोक कुमार पुत्र भानू प्रताप, जो गोमड़ी सोनापार, थाना श्रीदत्तगंज के निवासी हैं, ने फर्जी आधार कार्ड के सहारे कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन का बैनामा कराया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई
पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है, जिनका नाम इस मामले में सामने आया है। इसके अलावा, जमीन खरीदने वालों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। यह पूरा मामला पिछले दो वर्षों में घटित हुआ है। पुलिस ने इस मामले में सीआरपीसी की धारा 419, 420, 467, 471 के तहत कार्रवाई की है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
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