Court News: हत्या के मामले में पिता सहित दो बेटों को आजीवन कारावास, 42-42 हजार का जुर्माना

Balrampur News: अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी पिता और दो पुत्रों को दोषी क़रार मानते हुए तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 42-42 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Radheshyam Mishra
Published on: 1 April 2024 10:52 PM IST (Updated on: 2 April 2024 1:00 AM IST)
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Symbolic Image (Pic:Social Media) 

Balrampur News: जिले की अपर सत्र न्यायाधीश इफ्तेखार अहमद की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी पिता और दो पुत्रों को दोषी क़रार मानते हुए तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 42-42 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी ने सोमवार को बताया कि थाना कोतवाली नगर विमलावती ने विगत 2010 में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

गला दबाकर किया था हत्या

इसमें आरोप लगाया गया था कि 14 अक्टूबर 2010 को उसके लड़के विश्वेश्वर को गांव के ही अरुण कुमार, तरुण कुमार और रामसागर घर से बुलाकर ले गए थे। बाद में किसी मामले पर मारा-पीटा और जब उसने परिजनों के सहयोग से मारने की प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा तो उसके बेटे का गला दबाकर हत्या कर दी थी।

दोषियों पर 42-42 हजार का अर्थदण्ड

पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच शुरू किया। इस मामले पर थाना कोतवाली पुलिस की तरफ से कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। कोर्ट ने दाखिल आरोप पत्र और प्रस्तुत साक्ष्य व गवाहों की सुनवाई के बाद दोनों पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनी। दलीलों और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 42-42 हजार का अर्थदण्ड सुनाया है। कोर्ट ने अर्थदंड न चुकाने पर दोषियों को 15-15 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी आदेश सुनाया है।

Durgesh Sharma

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