सेना के नोटिस पर हो रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में चौफटका शेरवानी मोड़ के पास सुलेमसराय में स्थित भवन संख्या 411ए,414/415 एवं 414ए/1 के ध्वस्तीकरण पर दो सप्ताह तक रोक लगा दी है और याची को सेना द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस पर 11जुलाई तक आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है।

Dharmendra kumar
Published on: 10 July 2019 10:36 PM IST
सेना के नोटिस पर हो रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में चौफटका शेरवानी मोड़ के पास सुलेमसराय में स्थित भवन संख्या 411ए,414/415 एवं 414ए/1 के ध्वस्तीकरण पर दो सप्ताह तक रोक लगा दी है और याची को सेना द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस पर 11जुलाई तक आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। कोर्ट ने सेना को याचीगण की आपत्ति को दो हफ्ते में निर्णीत करने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने भगवान दास व् 4 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।याचिका में 29 जून 2019 को सेना द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी गयी थी।जिसमे कहा गया है कि यह सेना की ए1 भूमि है। निर्माण अवैध है 11 जुलाई तक हटा लिया जाय अन्यथा सेना द्वारा ध्वस्त कर दिया जायेगा।

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याची का कहना है कि जमीन सेना की नही है।वह नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में है।कोर्ट ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया कि तथ्य के विषय याचिका में तय नही हो सकते।सेना के अधिकारी इस पर निर्णय ले कि भूमि सेना की है या नही।

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