लखनऊ : हाईकोर्ट से मिली साउथ कोरियाई नागरिक को राहत

Rishi
Published on: 7 March 2018 9:56 PM IST
लखनऊ : हाईकोर्ट से मिली साउथ कोरियाई नागरिक को राहत
X
SC की बड़ी टिपण्णी- पत्नी को रखने के लिए कोर्ट पति को मजबूर नहीं कर सकतीं

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक साउथ कोरियाई नागरिक को राहत देते हुए, भारत से चले जाने सम्बंधी एक आदेश पर उसका पक्ष भी सुनने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने उसे दी गई समय सीमा को एक सप्ताह आगे बढा दिया है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबी भोसले व न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने कोरियाई नागरिक एन बियुंग किल की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया था कि याची बाराबंकी में रहता है। 13 फरवरी को बाराबंकी जिला प्रशासन ने उसे एक माह में देश छोड़ के जाने का फरमान सुना दिया। जबकि जनवरी 2018 में उसके वर्किंग परमिट का वक्त समाप्त होने से पूर्व ही उसने परमिट का समय बढाने के लिए सम्बंधित कार्यालय में कागजात जमा करा दिए थे। इस पर न्यायालय ने याची को 9 मार्च तक सम्बंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन देने को कहा व आदेश दिया कि याची के प्रत्यावेदन पर विधि सम्मत तरीके से 16 मार्च तक निर्णय लिया जाए।

Rishi

Rishi

आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

Next Story

AI Assistant

Online

👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!