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लखनऊ : हाईकोर्ट से मिली साउथ कोरियाई नागरिक को राहत
SC की बड़ी टिपण्णी- पत्नी को रखने के लिए कोर्ट पति को मजबूर नहीं कर सकतीं
लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक साउथ कोरियाई नागरिक को राहत देते हुए, भारत से चले जाने सम्बंधी एक आदेश पर उसका पक्ष भी सुनने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने उसे दी गई समय सीमा को एक सप्ताह आगे बढा दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबी भोसले व न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने कोरियाई नागरिक एन बियुंग किल की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया था कि याची बाराबंकी में रहता है। 13 फरवरी को बाराबंकी जिला प्रशासन ने उसे एक माह में देश छोड़ के जाने का फरमान सुना दिया। जबकि जनवरी 2018 में उसके वर्किंग परमिट का वक्त समाप्त होने से पूर्व ही उसने परमिट का समय बढाने के लिए सम्बंधित कार्यालय में कागजात जमा करा दिए थे। इस पर न्यायालय ने याची को 9 मार्च तक सम्बंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन देने को कहा व आदेश दिया कि याची के प्रत्यावेदन पर विधि सम्मत तरीके से 16 मार्च तक निर्णय लिया जाए।
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