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Bareilly News: सरकारी तालाब की ज़मीन पर अवैध निर्माण, तहसील प्रशासन का चला बुलडोज़र, मचा हड़कंप
Bareilly News: बरेली की मीरगंज तहसील के शीशगढ़ कस्बे में सरकारी तालाब पर वर्षों पुराने अवैध कब्जे को आज तहसील प्रशासन ने धारा 67 के तहत कार्रवाई कर जेसीबी से ध्वस्त कर दिया।
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Bareilly News: बरेली की मीरगंज तहसील क्षेत्र की नगर पंचायत शीशगढ़ में सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा कर बनाए गए निर्माण पर आज शनिवार को तहसील प्रशासन ने धारा-67 की कार्रवाई के तहत बुलडोज़र चलवा दिया और देखते ही देखते अवैध निर्माण पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया।
मीरगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत शीशगढ़ के अगबाड़ा मोहल्ला में गाटा संख्या 772 राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी तालाब के रूप में दर्ज है। इसी तालाब के लगभग 40 वर्ग मीटर हिस्से पर कई वर्ष पूर्व शीशगढ़ निवासी बसीम पुत्र अमीर अहमद ने कब्जा कर चौहद्दी दीवार का निर्माण कर लिया था। सूत्रों के अनुसार, इसी अवैध अतिक्रमण के मामले में काफी समय पूर्व किसी व्यक्ति ने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल की थी। जिसमें अवैध कब्जा करने वाले आरोपी ने भी पक्ष रखा था। लेकिन अदालत ने वादी पक्ष की दलीलें स्वीकार करते हुए बेदखली के आदेश दिए थे।उधर, इसी मामले को लेकर क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा धारा 67 के अंतर्गत तहसीलदार न्यायालय में भी कार्रवाई की गई थी। जिसमें तहसीलदार कोर्ट से तालाब की भूमि से बेदखली और जुर्माने के आदेश पारित हुए।
शनिवार को धारा 67 की कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने के उद्देश्य से तहसीलदार आशीष कुमार, राजस्व निरीक्षक जुगेंद्र पाल सिंह और क्षेत्रीय लेखपाल पुष्पेंद्र सिंह पटेल के साथ शीशगढ़ पहुंचे। शीशगढ़ थाना से निरीक्षक अपराध रविंद्र कुमार और पुलिस बल को साथ लेकर टीम जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने पहले तालाब की अवैध अतिक्रमित भूमि का चिन्हांकन किया और फिर जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे एकबारगी क्षेत्र में हड़कंप मच गया।हालांकि तहसील प्रशासन का कहना है कि इससे पहले अवैध निर्माण करने वाले आरोपी को कई बार लिखित और मौखिक रूप से चेतावनी दी गई थी कि वह निर्माण हटाकर भूमि को मुक्त करे, लेकिन आरोपी पर कोई असर नहीं हुआ।
तहसीलदार मीरगंज, आशीष कुमार ने बताया कि शीशगढ़ नगर पंचायत के मोहल्ला अगबाड़ा में सरकारी तालाब (गाटा संख्या 772) के कुछ हिस्से पर शीशगढ़ निवासी बसीम द्वारा अवैध कब्जा कर चौहद्दी दीवार का निर्माण किया गया था। इस मामले में धारा 67 के तहत कार्रवाई करते हुए निर्माण को ढहा दिया गया और आरोपी को तालाब की भूमि से बेदखल कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले से ही उच्च न्यायालय में रिट दाखिल थी। अब आरोपी को भूमि से बेदखल कर दिया गया है और निर्धारित जुर्माने की वसूली भी की जाएगी।
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