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सावधान! मास्क व सेनिटाइजर के वसूले ज्यादा पैसे तो मिलेगा बड़ा दंड
जिले के डीएम सुशील कुमार पटेल ने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि 22 मार्च को दिन रविवार सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करें।
मीरजापुर: जिले के डीएम सुशील कुमार पटेल ने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि 22 मार्च को दिन रविवार सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करें। उन्होंने कहा कि इस अवधि में अपने घर पर ही रहकर पारिवारिक सदस्यों के साथ समय व्यतीत करें। डीएम ने जनता कर्फ्यू के दौरान सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान आवश्यक सेवायें मेडिकल स्टोर,अस्पताल आदि छोड कर सभी प्रतिष्ठान बन्द कर जनता कर्फ्यू का पालन करें।
आज अपने कैम्प कार्यालय पर जिले स्तर पर गठित आउटब्रेक रिस्पांस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक कर कोरोना वायरस को बचाव व जन जागरूकता के लिये आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहाकि स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्टाफ नियमित रूप से उपस्थिति बनाये रखें। इस दौरान शासन के निर्देश अनुपान मे जिले के सभी मास्क व सेनेटाजर्स की बिक्री करने वालों को सख्त हिदायत दी गयी। मास्क व सेनेटाजर्स का रेट शासन स्तर से निर्धारित किया गया।
मास्क, सेनिटाइजर की कालाबाजारी करने पर होगी सख्त कार्यवाही
उन्होंने कहा कि मास्क की मूल्य 3 लेयर का 10 रूपया प्रति पीस तथा 2 लेयर का 08 रूपया निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 200 एमएल का सेनेटाइजर्स 100 रूपया निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके ज्यादा मूल्य लेने वालों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने जन सामान्य से अपील करते हुये कहाकि यदि निर्धारित दर से अधिक मूल्य किसी दुकानदार के द्वारा लिया जाये तो इसकी शिकायत नगर मजिस्ट्रेट, अपने सम्बंधित उपजिला मजिस्ट्रेट, सम्बंधित नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी व ड्रग इस्पेटर से कर सकते हैं।

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कोई विदेश से आये उसकी सूचना तत्काल चिकित्सा अधिकारी को दें
मीरजापुर जिले ने सभी धर्म गुरूओं से भी अपील करते हुए कहा कि किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन, पूजा, नमाज जहाँ तक सम्भव हो अपने घरों से ही करें। जिससे भीड एकट्ठा न होने पाये। उन्होंने सभी ढाबा, रेस्टोरेंन्ट मालिकों से अपील करते हुये कहा कि भीड न इकट्ठा होने दें कोशिस करें अपने ढाबा व रेस्टोरेंट, होटल आदि को कुछ दिनों तक बन्द रखें।
जिलाधिकारी ने कोरोना वायरस को देश में तेजी से प्रसार को रोकने के क्रम में समस्त उपायों को सुनिष्चित कराने के साथ-साथ जिले के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को भी निर्देषित किया कि जिनके घर, परिवार में कोई विदेश से आया हो तो अधिकारी, कर्मचारी कार्यालय में न आये ओर अपने को आईसोलेशन में रखते हुये तत्काल कंट्रोल रूम को अवगत करायें।
उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी, कर्मचारी जो विदेश से आये किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क में आये हों। ऐसे व्यक्ति भी कार्यालय न आयें तथा अपने आईसोलेशन में रखें। ऐसे अधिकारी, कर्मचारी जो बुखार, सर्दी, जुखाम जैसे कोरोना के प्रारम्भिक लक्षण से अपने आप को अस्वस्थ्य महसूस कर रहे हों ऐसे व्यक्ति भी अपने आप को आइसोलेशन में रखें तथा कार्यालय न आयें। तत्काल अपने अधिकारी को सूचित करें। यदि उनके द्वारा लापरवाही से किसी बातों को छिपाई जाती है और कोरोना वायरस का प्रचार होता है तो इसे गंभरता से लिया जायेगा और सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध आपराधिक वाद योजित कर कार्यवाही की जायेगी।
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शादी विवाह के आयोजनों में 10 लोगो को जाने की अनुमति
डीएम ने सभी से अपील करते हुये यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति भारत के अन्दर किसी भी प्रदेश से आता है तो उससे डरने की आवष्यकता नहीं है।यदि कोई विदेश से आता है तो वह अपनी जानकारी मुख्य चिकित्साधिकारी को अवश्य दें। इस दौरान जिलाधिकारी ने पर्यटन अधिकारी को निर्देषित किया कि पर्यटन स्थलों पर भीड न आने पाये वहां पर आने-जाने के लिये पूर्णतयाः बन्द रखा जाये। इसी प्रकार किसी भी होटल में किसी भी मांगलिक, धार्मिक्, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिवधियां यथा सम्भव स्थगित कर दिया जाये।
जो भी होटल, मैरेज हाल, रेस्ओरेंट आदि ऐसे कार्यक्रमों के लिये बुकिंग पहले से हो उसे रद्द किया जाये, केवल वैवाहिक कार्यक्रमों में आमंत्रितों की संख्या को 10 तक सीमित रखने का प्रयास हो।
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डीएम ने सभी से कोरोना के वायरस को रोकने में सभी जिले के नागरिकों से अपील करते हुये कहा कि स्वास्थ्य हित व देश हित में सभी लोग बचाव के प्रति जागरूक रहें। उन्होंने कहाकि जिले में धारा-144 लागू कर दिया गया है। यदि किसी होटल, रेस्टोरंट, ढाबा मैरेज हाल कहीं भीड इकट्ठा पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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