रिश्वतखोर इंजीनियर को चार साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

सीबीआई की विशेष जज डा. विदूषी सिंह ने 40 हजार की रिश्वत लेने के एक मामले में दोषी करार दिए गए सीपीडब्लूडी के असिस्टेंट इंजीनियर दिनेश उपाध्याय को चार साल की सजा सुनाई है।

Aditya Mishra
Published on: 6 Feb 2019 9:22 PM IST
रिश्वतखोर इंजीनियर को चार साल की सजा, एक लाख का जुर्माना
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विधि संवाददाता

लखनऊ: सीबीआई की विशेष जज डा. विदूषी सिंह ने 40 हजार की रिश्वत लेने के एक मामले में दोषी करार दिए गए सीपीडब्लूडी के असिस्टेंट इंजीनियर दिनेश उपाध्याय को चार साल की सजा सुनाई है। उन्होंने सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़ में तैनात रहे इस असिस्टेंट इंजीनियर पर एक लाख का जुर्माना भी ठोंका है।

सीबीआई के लोक अभियोजन प्रियांशु सिंह के मुताबिक 15 जुलाई, 2013 को इसके खिलाफ ठेकेदार अवधेश मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी। अभियुक्त इंजीनियर इस ठेकेदार से एक निर्माण कार्य का भुगतान करने के एवज में 40 हजार की रिश्वत मांग रहा था। 17 जुलाई, 2013 को इस शिकायत पर सीबीआई की टीम ने उसे रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

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