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Jhansi News: किशोरी की बलात्कार कर हत्या के केस में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड से किया दंडित
Jhansi News: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितेन्द्र कुमार की अदालत में किशोरी के साथ बलात्कार कर हत्या के आरोप में एक आरोपी को आजीवन कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
सजा (photo : social media )
Jhansi Crime News: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judge) (पाक्सो अधि० सहित बलात्कार) न्यायालय सं0-9 नितेन्द्र कुमार (Nitendra Kumar) की अदालत में किशोरी के साथ बलात्कार कर हत्या के आरोप में एक आरोपी को आजीवन कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।
ये है मामला
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार खरे (Special Public Prosecutor Narendra Kumar Khare) के अनुसार ग्राम बमेर निवासी वादी ने थाना रक्सा में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी पुत्री पीड़िता उम्र करीब 17 वर्ष को उसके मुहल्ले का लड़का रवीन्द्र पुत्र जानकी निकलते समय अक्सर घूरता रहता था। उसने कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं माना।
विगत 02 अक्टूबर 2014 को सुबह करीब 9 बजे उसकी पुत्री शौच के लिए गई थी, उसी समय वह अपने खेतों से वापस आ रहा था, जैसे ही वह राकेश अहिरवार के खेत के पास आया तभी एक अज्ञात व्यक्ति उसे देखकर भागने लगा। जैसे ही वह उस जगह पहुंचा तो देखा कि रवीन्द्र पुत्र जानकी उसे देखकर भागने लगा। वहीं, पर उसकी पुत्री अचेत अवस्था में मिली। उसके गले में दुपट्टे का फंदा कसा हुआ था। वह चिल्लाया तो कुछ लोगों ने दौडकर रविन्द्र को पकड़ लिया तथा दूसरा लड़का भागने में सफल हो गया।
सूचना पाकर जब पुलिस मौके पर आई तब तक उसकी पुत्री मृत पाई गई। रविन्द्र और उसके साथी ने दुष्कर्म कर उसके दुपट्टे से गला बांधकर हत्या कर दी है। तहरीर के आधार पर आरोपी रविन्द्र व एक अज्ञात के विरूद्ध धारा 376, 302 भा. दं. सं. व धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधि० के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई।
इन धाराओं पर दी गई सजा
अभियुक्त रविन्द्र अहिरवार (Accused Ravindra Ahirwar) के विरुद्ध धारा 302, 376 क भा० दं० सं० व धारा 6 पाक्सो अधि० के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध रवीन्द्र अहिरवार को धारा 302 के अपराध में कठोर आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास, धारा 354 के अपराध में 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5000 रुपये अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त कठोर कारावास, धारा 354 के अपराध में 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 3000 रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
वहीं अभियुक्त को धारा 376 क भारतीय दण्ड संहिता व धारा 6 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोषमुक्त कर दिया गया। आरोपी द्वारा जमा किए गए अर्थदण्ड की कुल धनराशि में से आधी धनराशि क्षतिपूर्ति के रुप में अन्तर्गत धारा 357 वादी मुकदमा को प्रतिकर के रुप में प्रदान की जाएगी।
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