Jhansi News: दीपावली को लेकर पटाखों पर सरकार सख्त UP पुलिस, अधीक्षकों को जारी किए गए निर्देश

Jhansi News: विस्फोटक पदार्थ/पटाखा विक्रेता के लाइसेंस धारकों की थाना-वार सूची अद्यावधिक कर ली जाये।

B.K Kushwaha
Report B.K KushwahaPublished By Divyanshu Rao
Published on: 20 Oct 2021 9:23 PM IST
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झांसी के पुलिस अधिक्षक की तस्वीर (फोटो:सोशल मीडिया)

Jhansi News: दीपावली पर्व के दृष्टिगत विस्फोटक सामग्री/पटाखों की दुकानों के लाइसेंसों के संबंध में शर्तों का उल्लंघन एवं दुरूपयोग किए जाने के कारण घटित होने वाली दुखद घटनाओं की रोकथाम हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं। चार नवंबर को दीपावली का पर्व पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जायेगा। दीपावली पर्व के अवसर पर दीप जलाने के साथ-साथ पटाखे/आतिशबाजी का प्रयोग भी किया जाता है।

पटाखे/आतिशबाजी के निर्माण/ संग्रहण/परिवहन के समय असावधानीवश तथा किसी-किसी प्रकरणों में अवैध संचालन के कारण दुःखद घटना घटित होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है। पटाखों/आतिशबाजी के कारण पूर्व में घटित कतिपय दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु मुख्यालय एवं शासन स्तर से निर्गत निर्देशों के क्रम में जोगेन्द्र कुमार पुलिस उपमहानिरीक्षक झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी ने अपने अधीनस्थ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी, एवं पुलिस अधीक्षक जालौन व ललितपुर को निर्देश दिए हैं।

पटाखों के निर्माण स्थलों की होगी आकस्मिक जांच

विस्फोटक पदार्थ/पटाखा विक्रेता के लाइसेंसधारकों की थाना-वार सूची अद्यावधिक कर ली जाये। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा सत्यापित सूची थाने पर उपलब्ध होनी चाहिये। पूर्व में विस्फोटक पदार्थ/पटाखों के अवैध प्रयोग करने वाले प्रकाश में आये व्यक्तियों की सूची अद्यावधिक कर तथा उनके वर्तमान निवास स्थान/पता की जानकारी कर उन पर कड़ी निगरानी रखी जाये। विस्फोटक पदार्थ/पटाखों के निर्माण स्थलों की आकस्मिक एवं प्रभावशाली चेकिंग तत्काल करा ली जाये तथा चेकिंग के समय कम से कम एक अधिकारी ऐसा होना चाहिये जो विस्फोटक पदार्थ के रख-रखाव/निस्तारण के सम्बन्ध में जानकारी रखता हो।

निर्माता के भण्डार ग्रहों की होगी जांच, सीओ और एसडीएम भी रहेंगे शामिल

विगत समय में प्रदेश में घटित अधिकांश घटनायें आतिशबाजी के निर्माण हेतु सामग्रियों के अवैध अथवा सीमा से अधिक मात्रा में किये गये संग्रहण के कारण घटित हुई है जिसमें कतिपय प्रकरणों में जनहानि भी हुई है। अतः उक्त के दृष्टिगत आतिशबाजी निर्माण हेतु कच्ची सामग्री का संग्रहण विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुरूप किया जाना परम आवश्यक है।

पटाखें की तस्वीर (फोटो:सोशल मीडिया)

जनपद में जितने भी अनुज्ञापी आतिशबाजी निर्माता के भण्डार गृहों की चेकिंग तत्काल सुनिश्चित की जाये, यह उचित होगा कि चेकिंग टीम में पुलिस उपाधीक्षक, उपजिलाधिकारी सम्बन्धित थानाध्यक्ष एवं अग्निशमन विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित हों जिनका दायित्व होगा कि वे यह चेक करें कि संग्रहित की हुई सामग्री की मात्रा लाइसेंस में वर्णित सीमा से अधिक तो नही है अथवा संग्रहण आबादी सीमा के अन्दर तो नही किया गया है साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था/उपकरण मौके पर उपलब्ध है अथवा नही।

खुफिया विभाग व थाने का स्टॉफ करेगा सूचना एकत्र

अभिसूचना विभाग एवं स्थानीय थाने के द्वारा इस सम्बन्ध में गोपनीय सूचना एकत्र की जाये कि अनुज्ञापियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आतिशबाजी निर्माण हेतु विस्फोटक सामग्री का संग्रहण तो नही किया जा रहा है यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का अवैध संग्रहण किया जा रहा हो तो उसके विरूद्व नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाये।

जनपद के अंतर्गत पटाखा/ विस्फोटक सामग्री के परिवहन सम्बन्धी प्रणाली की समीक्षा की जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि इनका परिवहन निहित मापदण्ड के अनुसार पटाखा/ विस्फोटक किया जा रहा है या नही। नियम विरूद्व परिवहन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व संगत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

सीओ स्तर के अधिकारी करेंगे पूछताछ

डीआईजी ने कहा है कि विस्फोट की घटना होने पर व्यापक एवं सघन तलाशी अवश्य ली जाये। जिन व्यक्तियों के पास अवैध विस्फोटक पदार्थ बरामद हों अथवा विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग करते पाये गये हों, ऐसे व्यक्तियों से सघन पूछताछ कम से कम क्षेत्राधिकारी स्तर पर की जाये। आवश्यकतानुसार पुलिस रिमाण्ड लेकर इस बात के प्रयास किये जायें कि विस्फोटक पदार्थ प्राप्त करने का वास्तविक स्रोत क्या है तथा विस्फोटक प्रदान करने वाले के विरूद्व भी वैधानिक कार्यवाही की जाये।

प्रशिक्षित स्नेफर डॉग का करें प्रयोग

विस्फोटक सामग्री किसी स्थान पर पाये जाने की सूचना मिलने पर डाग स्कवाड का प्रयोग यथासम्भव किया जाना चाहिये। विस्फोटक सामग्री का पता लगाने हेतु विशेष प्रकार से प्रशिक्षित ''स्नेफर डॉग '' का प्रयोग किया जाये। विस्फोटक सामग्री की अवैध बिक्री एवं मानक के अनुरूप विस्फोटक पदार्थों विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग न करने वाले तथा निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर इस ओर कटिबद्व होकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। पटाखों/विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग के दौरान होने वाले अग्निकाण्डों को समय से नियंत्रित करने हेतु मुख्य अग्निशमन अधिकारियों/अग्निशमन अधिकारियों को 24x7 सजग रहने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें।

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