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10832 सहायक अध्यापक भर्ती को चुनौती, सुनवाई 29 मार्च को
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10832 सहायक अध्यापक भर्ती के खिलाफ याचिका को 29 मार्च सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भर्ती को याचिका के निर्णय पर निर्भर करार दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी त्रिपाठी ने इलाहाबाद के सत्येन्द्र
इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10832 सहायक अध्यापक भर्ती के खिलाफ याचिका को 29 मार्च सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने भर्ती को याचिका के निर्णय पर निर्भर करार दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी त्रिपाठी ने इलाहाबाद के सत्येन्द्र कुमार दूबे की याचिका पर दिया है। याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता एम.डी. सिंह शेखर ने बहस की।
याची का कहना है कि इससे पहले सरकार ने छह हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की। इसके तहत 70 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त अध्यापकों की नियुक्ति की जानी थी। जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बाद 9342 पदों को विज्ञापित किया गया। क्वालिटी प्वाइंट मार्क से नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी गयी।
इस भर्ती पर भी रोक लग गयी। इसके बाद आठ मार्च 2018 को 10832 सहायक अध्यापकों की भर्ती विज्ञापन निकाला है। जिसे इस याचिका में चुनौती दी गयी है। कोर्ट ने विचाराधीन याचिकाओं के साथ इस याचिका को भी 29 मार्च को सुनवाई हेतु पेश करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र याचिकाओं की सुनवाई करेंगे।
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