कंप्यूटर डाटा चेक करने के सरकारी एजेंसियों के अधिकार को चुनौती, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश की 10 सरकारी एजेंसियों को किसी के भी कंप्यूटर का डाटा चेक करने का अधिकार देने एवं सूचना तकनीक कानून की धारा 69 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।

Aditya Mishra
Published on: 4 Jan 2019 8:28 PM IST
कंप्यूटर डाटा चेक करने के सरकारी एजेंसियों के अधिकार को चुनौती, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश की 10 सरकारी एजेंसियों को किसी के भी कंप्यूटर का डाटा चेक करने का अधिकार देने एवं सूचना तकनीक कानून की धारा 69 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट इस याचिका पर अब 1 फरवरी को सुनवाई करेगी। याचिका पर चीफ जस्टिस गोविंद माथुर तथा जस्टिस सीडी सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की। इसे आईआईटी खड़कपुर के विधि छात्र सौरभ पांडे ने दाखिल किया है।

याची का कहना है कि सूचना तकनीकी एक्ट-2000 को 2008 में संशोधित किया गया। गृह मंत्रालय की साइबर एवं सूचना सुरक्षा डिवीजन के सचिव ने 20 दिसंबर 2018 को धारा 69 नियम 4 के तहत आदेश जारी कर देश की 10 सुरक्षा एजेंसियों को किसी के भी कंप्यूटर डाटा की जांच करने का असीमित अधिकार दे दिया है। याचिका में धारा 69 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग भी की गई है।

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याची का कहना है कि एजेंसियों को कंप्यूटर डाटा की जांच का अधिकार देना संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए यह मनमाना पूर्ण ही नहीं अभिव्यक्ति की आजादी और निजता के मूल अधिकार के विपरीत भी है। याची का कहना है कि देश में गणतंत्र शासन प्रणाली है। यह लोकहित राज्य है।

लेकिन केंद्र सरकार देश को कल्याणकारी राज्य की बजाय सर्विलांस स्टेट बनाना चाह रही है। भारत सरकार के सहायक सॉलीसीटर जनरल ज्ञान प्रकाश ने याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की और कहा कि ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया और याची ने हाई कोर्ट रूल्स का पालन भी नहीं किया। इस आधार पर भी याचिका खारिज करने की मांग की। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

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