TRENDING TAGS :
Chandauli News: दलित उत्पीड़न के अभियुक्त को हुई दो वर्ष की कठोर सजा
Chandauli News:चंदौली न्यायालय पीठासीन अधिकारी पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दलित उत्पीड़न के दोषी एक अभियुक्त को दो वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दलित उत्पीड़न के अभियुक्त को हुई दो वर्ष की कठोर सजा (Photo- Social Media)
Chandauli News: चंदौली जनपद के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम परितोष श्रेष्ठ द्वारा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दलित उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त आबिद उर्फ ताहिर को दो वर्ष की कठोर सजा सुनाई है।
आपको बतादें कि चंदौली न्यायालय पीठासीन अधिकारी पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दलित उत्पीड़न के दोषी एक अभियुक्त को दो वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियुक्त के खिलाफ अलीनगर थाना में दिनांक 17.04.2011 को धारा- 3(1) यू0पी0 गैगे0 एक्ट के सम्बन्ध में.आबिद उर्फ प्रिन्स पुत्र ताहिर शेख निवासी रेवसा के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या- 262/2007 धारा 3(1) यू0पी गैगे0 एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व शिवराज सिंह (एडीजीसी) तथा थाना अलीनगर के पैरोकार का0 संजीत कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप शुक्रवार को न्यायालय पीठासीन अधिकारी पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त आबिद उर्फ प्रिन्स पुत्र ताहिर शेख को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।