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IPS अमिताभ ठाकुर को फर्जी केस में फंसाने पर गायत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
आईपीएस अमिताभ ठाकुर को फर्जी मुकदमें में फंसाए जाने के मामले में गायत्री प्रजापति और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र सीजेएम की कोर्ट में दाखिल कर दिया गया।
लखनऊ: गोमती नगर पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर और उनके आईपीएस पति अमिताभ ठाकुर को गाजियाबाद की एक महिला के जरिए फर्जी मुकदमें में फंसाए जाने के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र सोमवार (24 जुलाई) को सीजेएम की कोर्ट में दाखिल कर दिया। सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने मामले पर संज्ञान के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है।
इस बीच समय पर आरेापपत्र कोर्ट में दाखिल ना करने की दलील देते हुए गायत्री प्रजापति की ओर से उसे इस केस मे न्यायिक हिरासत से रिहा करने की मांग वाली अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र समय के भीतर दाखिल हो गया है।
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क्या है मामला ?
नूतन ने 20 जून 2015 को गोमतीनगर थाने पर प्राथमिकी लिखाकर आरोप लगाया था कि प्रजापित उनके पति के खिलाफ फर्जी केस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए प्रजापति ने गाजियाबाद की एक महिला का सहारा लिया जिसे वे लोग जानते तक नहीं है। केस में राज्य महिला आयेाग की पूर्व अध्यक्ष जरीना उस्मानी और पूर्व सदस्य अशोक पांडे के साथ कुछ अन्य को नामजद किया था।
विवेचना के बाद 13 जुलाई 2015 को पुलिस ने मामले मे फाइनल रिपेार्ट लगा दी थी। जिसके बाद नूतन की ओर से प्रोटेस्ट करने पर कोर्ट ने 27 दिसंबर 2015 को अग्रिम विेवेचना का आदेश दिया था। उसके बाद एसएसपी ने विवेचना क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी।
प्रजापति इस केस में अप्रैल से न्यायिक हिरासत में हैं। अग्रिम विवेचना के बाद विवेचक विश्वजीत सिंह ने आरोप पत्र दाखिल करते हुए कहा कि जांच में आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत पाए गए हैं।
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