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Yogi Adityanath: गेहूं खरीद को लेकर CM योगी का अधिकारियों को सख्त निर्देश, किसानों को मिले MSP का पूरा लाभ
Chief Minister Yogi Adityanath : गेहूं खरीद को लेकर बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि गेहूं खरीद में किसानों को MSP का पूरा लाभ मिले।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (तस्वीर साभार : सोशल मीडिया)
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। सीएम पद की दोबारा शपथ लेने के बाद वे जनहित में ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा सबसे अधिक घेरे जाने के बाद योगी सरकार (Yogi Government) ने इस दफे किसानों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया है। बुधवार को अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सीएम योगी (CM Yogi) ने कहा कि गेहूं खरीद में किसानों को एमएसपी (MSP) का पूरा लाभ मिलना चाहिए।
गेहूं खरीद को लेकर निर्देश
1 अप्रैल से शुरू हो रहे रबी विपणन सत्र 2022-23 के दौरान गेहूं की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बुधवार को सीनियर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। जिसमें उन्होंने अधिकारियों से खरीद प्रक्रिया में अत्यधिक पारदर्शिता बनाए रखने को कहा है। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी खरीद केंद्र पर किसानों को कोई समस्या न हो। भंडारण गोदामों या क्रय केंद्रों पर किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। इस बात पर जोर देते हुए कि किसानों को एमएसपी का लाभ मिले, सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि सभी क्रय केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता के साथ गेहूं की खरीद की जाए। इसके अलावा उन्होंने किसानों की उपज का समयबद्ध ढंग से भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है।
1 अप्रैल से यूपी में शुरू होगा गेहूं खरीद
उत्तर प्रदेश में रबी विपणन सत्र (2022-23) के लिए गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से 6,000 केंद्रों पर शुरू होगी। इस साल योगी सरकार ने प्रति वर्ष 2,015 रुपये के निश्चित एमएसपी पर 60 लाख मीट्रिक टन (एमटी) गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है।
अधिकारियों के अनुसार सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं की बिक्री के लिए प्रत्येक किसान को खाद्य विभाग के पोर्टल https://fcs.up.gov.in/ पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। किसानों को उनके बैंक खातों में ही गेहूं की कीमत का भुगतान किया जाएगा, इसलिए पंजीकरण विवरण में सक्रिय बैंक खाते को साझा करना अनिवार्य है।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के विपणन विभाग, यूपी सहकारी संघ (पीसीएफ), यूपी सहकारी संघ लिमिटेड (पीसीयू), मंडी परिषद, यूपी उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएस), एसएफसी और बीएफसी को गेहूं की खरीद के लिए खरीद संस्थानों के रूप में नामित किया गया है। बता दें कि क्रेय केंद्रो का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार किया जाता है ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने जाने के लिए लंबी दूरी तय न करना पड़े।
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