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मुख्य सचिव बताएं चीनी मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है या नहीं : HC
ईकोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि वह बताएं कि क्या राज्य सरकार को चीनी मिल मालिकों पर फर्जी आदेश का फायदा लेने पर कार्रवाई करने का अधिकार है अथवा नहीं।
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी आदेश से लेवी चीनी बेचने के मामले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंपनी सहारनपुर के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई के राज्य सरकार के अधिकार पर मुख्य सचिव से 5 जनवरी तक हलफनामा मांगा है।
प्रमुख सचिव चीनी उद्योग ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया था कि लेवी चीनी पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है और उसी को चीनी मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। सरकार ने चीनी की बिक्री पर टैक्स ले लिया है।
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इस मामले में राज्य सरकार को चीनी मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि वह बताएं कि क्या राज्य सरकार को चीनी मिल मालिकों पर फर्जी आदेश का फायदा लेने पर कार्रवाई करने का अधिकार है अथवा नहीं। यह आदेश जस्टिस अरूण टंडन और जस्टिस राजीव जोशी की खंडपीठ ने राम पाल सिंह की जनहित याचिका पर दिया है।
मुख्य सचिव की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने का एक सप्ताह का समय दिया है। इस पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को 5 जनवरी 2018 तक कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है और कहा है कि हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो कोर्ट कार्यवाही करने को विवश होगी।
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