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Chitrakoot News: शादी का झांसा देकर किशोरी यौन शोषण, कोर्ट ने सुनायी 20 साल की सजा
Chitrakoot News: कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास के अलावा कोर्ट ने 40 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
Court sentenced 20 years imprisonment (Photo-Social Media)
Chitrakoot News: विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विनीत पांडेय की अदालत ने किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाकर चार माह तक यौन शोषण करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित को दोषी सिद्ध करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने 40 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
क्या है पूरा मामला?
राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 14 अक्टूबर, 2023 को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराईथी। बताया कि महुवा गांव निवासी राधे सिंह उर्फ राधेश्याम बीते नौ अक्तूबर 2021 को उसकी नाबालिग बेटी को घर से बहला-फुसलाकर भगा ले गया। उसकी बेटी सोने-चांदी के जेवरात व मोबाइल भी साथ ले गई थी। लोक लाज के भय के चलते वह बिना किसी को बताए बेटी की तलाश करता रहा। लेकिन उसका कोई सुराग नही मिला। चार माह बाद किशोरी को लूप लाइन चौराहे से पुलिस ने बरामद किया। डाक्टरी परीक्षण कराने के बाद पुलिस ने बयान दर्ज किया। जिसमें किशोरी ने बताया कि आरोपित राधे सिंह उसे शादी का झांसा देकर दिल्ली लेकर गया था। जहां चार माह तक उसका शारीरिक शोषण करने के बाद उसे राजापुर में छोडकर गायब हो गया। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि घटना के बाद फरवरी 2022 में आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने 6 अपै्रल 2022 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित राधे सिंह को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 40 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। सजा सुनाए जाने के साथ ही दोषी को हिरासत में लेकर जिला कारागार रगौली भेज दिया गया।
तमंचा व कारतूस बरामदगी में 25 दिन का कारावास
जूडिशियल मजिस्ट्रेट मऊ संघमित्रा ने तमंचा व कारतूस बरामदगी मामले में आरोपित मूलचंद्र निषाद निवासी भट्ठा थाना मऊ को दोषी करार देते हुए 25 दिन के कारावास की सजा व दो हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष से अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने प्रभावी बहस किया। बताया कि बीते 30 अप्रैल 2014 को मऊ थाने के तत्कालीन एसआई शहनशाह हुसैन ने आरोपित मूलचंद्र को 315 बोर तमंचा व दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। जिसकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचक एसआई राजेन्द्र यादव ने 26 मई 2014 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
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