TRENDING TAGS :
भ्रष्टाचार के आरोपों पर CMO हाईकोर्ट में पेश, याची को कोर्ट में ही दिया ज्वाइनिंग लेटर
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात के सीएमओ ऑफिस में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों की प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। साथ ही, सीएमओ से कहा कि कार्यालय के बाबू की मनमानी की रिपोर्ट डायरेक्टर प्रशासन से करें और वह हफ्ते में कार्यवाही करें। याचिका की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।
ये आदेश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ तथा न्यायमूर्ति डीएस त्रिपाठी की खंडपीठ ने डॉ. विपिन मिश्रा की याचिका पर दिया है। याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया।
कोर्ट में ही दिया ज्वाइनिंग लेटर
याची का कहना है कि ट्रेनिंग लेने के बाद उसने सीएमओ कार्यालय में ज्वाइनिंग की अर्जी दी, किन्तु महीनों बाद भी उसे ज्वाइनिंग नहीं दी गई। जिस पर याचिका दाखिल कर ज्वाइनिंग कराने के समादेश की मांग की गई। कोर्ट ने याची की शिकायत पर सीएमओ अनीता सिंह को तलब किया था। सीएमओ ने कोर्ट में ही याची को ज्वाइनिंग लेटर दिया।
कोर्ट ने दिए जांच के आदेश मांगी रिपोर्ट
इस पर कोर्ट ने कहा, कि याची को वेतन दिया जाए, किन्तु ज्वाइनिंग न करने के समय के वेतन का भुगतान याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। कोर्ट में यह बताया गया कि सीएमओ कार्यालय में तैनात बाबू कई डाक्टरों को अनुचित लाभ देकर ट्रेनिंग पर भेजता रहता है। कई डाक्टर की मिलीभगत से ड्यूटी नहीं करते हैं और बिना काम किए वेतन उठा रहे हैं। इस समय वे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। कोर्ट ने सीएमओ कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की विस्तृत जांच का निर्देश देते हुए रिपोर्ट मांगी है।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!