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अजय लल्लू श्रीकांत शर्मा की मानहानि मामले में दोषी करार, एक साल की सजा, दस हजार जुर्माना
UP News:
UP News: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय लल्लू की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने मानहानि मामले में उन्हे दोषी करार दिया है। उनपर एक साल की सजा के साथ 10 हजार रूपए का जुर्माना लगा गया है। अजय लल्लू के बयान के बाद 7 नवंबर, 2019 में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा नें याचिका दायर किया था। शर्मा नें नोटिस जारी कर एक हफ्ते में लल्लू से माफी मांगने के लिए कहा था। मंत्री ने आरोप लगा था कि लल्लू ने ए 2600 करोड़ के घोटाले में उनका नाम जोड़ कर लोगों को गुमराह किया। उन्होने कहा था कि भविष्य निधि का मैनेजमेंट एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इस ट्रस्ट में वे ना तो किसी पद पर हैं ना ही उनकी की भूमिका है।
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जाने लल्लू ने क्या दिया था बयान
अजय कुमार लल्लू ने तत्कालीन ऊर्जा मंत्री मंत्री श्रीकांत शर्मा और सीएम योगी आदित्यनाथ पर कई सवाल किए थे। उन्होने कहा था कि भाजपा सरकार लगातार प्रदेश की जनता से झूठ बोल रही है, ताकि उसका भ्रष्टाचार छुप सके। लल्लू ने पूछा कि सरकार बताए कि DHFL मे निवेश की अनुमति कब दी गई?, कब हस्ताक्षर किया गया? और मार्च 2017 के बाद से दिसंबर 2018 तक किन किन तारीखों मे निवेश किया?
श्रीकांत शर्मा ने दी थी चेतावनी
योगी सरकार-1 में मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा ने लल्लू को अल्टीमेटम दिया था कि यदि उन्होने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 499 व 500 के अंतर्गत दंडनीय कार्यवाही व दीवानी न्यायालय में हर्जाने की अपील की थी।
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