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याचिका दाखिल करने पर याची का ठेका ही कर दिया रद्द, कोर्ट ने नगर आयुक्त से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टेंडर नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल न करने और याची को मिले ठेके को ही निरस्त करने के मामले में नगर आयुक्त प्रयागराज से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टेंडर नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल न करने और याची को मिले ठेके को ही निरस्त करने के मामले में नगर आयुक्त प्रयागराज से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। पूछा है कि याचिका पर क्यों जवाब दाखिल नहीं किया गया और कोर्ट में याचिका लंबित होने के बावजूद टेंडर निरस्त कैसे किया गया।
कोर्ट ने कहा है कि किसी कारणवश जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो अगली सुनवाई की तिथि 17 जनवरी को नगर आयुक्त कोर्ट में हाजिर होंगे।
कोर्ट ने इस मामले में अन्य पक्षों से भी जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की खंडपीठ ने ट्रेफिक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिया है। याची ने टेंडर को इस आधार पर चुनौती दी है कि टेंडर केवल नई दिल्ली से ही प्रकाशित किया गया है।
सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने नगर आयुक्त से व अन्य पक्षों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा था। जवाबी हलफनामा तो नहीं दाखिल हुआ हुआ 1 हफ्ते के भीतर याची को दिया गया ठेका भी निरस्त कर दिया गया । कोर्ट ने जब ठेका निरस्त करने का कारण पूछा तो नगर आयुक्त की तरफ से 3 हफ्ते का समय मांगा गया। कोर्ट ने अनुरोध को अस्वीकार करते हुए नगर आयुक्त से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
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