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बच्चों और बुजुर्गों के लिए प्ले फील्ड डेवलप किए जाने पर कोर्ट की मुहर
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोमती नगर, विक्रांत खंड, लखनऊ में बच्चों और बूढ़ों के खेलने और टहलने के लिए प्ले फील्ड का डेवलपमेंट किए जाने पर सोमवार (24 अप्रैल) मुहर लगा दी है।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोमती नगर, विक्रांत खंड, लखनऊ में बच्चों और बूढ़ों के खेलने और टहलने के लिए प्ले फील्ड का डेवलपमेंट किए जाने पर सोमवार (24 अप्रैल) मुहर लगा दी है। यह आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस एसएन अग्निहोत्री की बेंच ने हरिओम सिंह और अन्य की ओर से दायर पिटीशन को डिसमिस करते हुए पारित किया।
क्या कहा गया था पिटीशन में ?
विक्रांत खंड में केवल एक पार्क है जिसमें लोग क्रिकेट और फुटबाल खेलते हैं। उस पार्क को नगर निगम और लखनऊ डेवलपमेंट अथाॅरिटी (एलडीए) प्ले पार्क के रूप में डेवलप कर रहा है। याचीगणों ने पिटीशन में उस पार्क के स्वरूप को बदलने पर रोक लगाने की मांग की थी।
पिटीशन पर नगर निगम और एलडीए की ओर से कहा गया कि विक्रांत खंड के वरिष्ठ नागरिकों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की थी कि वह पार्क अराजकता का अड्डा बन गया है।
लोगों ने उस पार्क को बच्चों के खेल के मैदान और वृद्धों के माॅर्निग और इवंिनग वाॅक के लिए डेवलप करने की मांग की थी। जिस पर एक करोड़ बीस लाख रुपए से काम शुरू कराया गया और वहां पर बाउंड्री वाॅल के अलावा टहलने के लिए पाथ-वे बनाया जा रहा है।
पिटीशन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि मास्टर प्लान में उस को पार्क प्ले फील्ड के रूप में दिखाया गया है। प्ले फील्ड का तात्पर्य केवल किक्रेट और फुटबाल जैसे आउटडोर गेम्स ही नहीं हैं, बल्कि इसमें बच्चों के खेले जाने वाले इंडोर गेम्स भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि उक्त प्ले फील्ड को डेवलप किए जाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है।
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