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मंत्री रीता जोशी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया जमानती वांरट,सुनवाई 27 अप्रैल को
एसीजेएम इंद्र प्रकाश ने एक आपराधिक मामले में उप्र प्रदेश कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी व उप्र कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ की तत्कालीन अध्यक्ष मीरा सिंह के खिलाफ 10 हजार का जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली
लखनऊ:एसीजेएम इंद्र प्रकाश ने एक आपराधिक मामले में उप्र प्रदेश कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी व उप्र कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ की तत्कालीन अध्यक्ष मीरा सिंह के खिलाफ 10 हजार का जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।
मामला थाना वजीरंगज से संबधित है। जिसके मुताबिक 16 फरवरी, 2010 को शहीद स्मारक पर प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं के साथ अभियुक्तगण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। भाषण देते हुए अचानक मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिसवालों ने काफी समझाया कि इस समय धारा 144 लागू है और यह मार्च विधि विरुद्ध है। इस पर ये नेता और कार्यकर्ता उत्तेजित होकर नारेबाजी करने लगे। भीड़ उग्र हो गई।
बैरिकेटिंग को गिरा दिया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा कई पुलिसवालों के बिल्ले नोच लिए गए। पत्थरबाजी करने लगे। जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। कांग्रेसी कार्यकर्ता मरने-मारने पर उतारु हो गए। इस उपद्रव से चारों तरफ का यातायात बाधित हो गया। किसी तरह हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया गया। जिसके बाद एसओ ओमप्रकाश शर्मा ने इस मामले की नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी।
14 फरवरी, 2011 को इस मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने रीता बहुगुणा जोशी व मीरा सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 332, 353, 341, 188 व 336 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए मुल्जिमों को जरिए समन तलब किया। लेकिन मुल्जिमान हाजिर नहीं हो रहे हैं।
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