सरयू तट पर जल पुलिस चौकी की मांग पर कोर्ट ने कहा- तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता

इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर प्लान और एक्शन टेकेन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

Shivakant Shukla
Published on: 4 Feb 2019 9:44 PM IST
सरयू तट पर जल पुलिस चौकी की मांग पर कोर्ट ने कहा- तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता
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प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ: अयोध्या में सरयु तट पर जल पुलिस चौकी की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस मामले पर सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता जताई है।

कोर्ट ने राज्य सरकार के किसी जिम्मेदार अधिकारी की ओर से हलफनामा दाखिल कर चार सप्ताह में प्लान और एक्शन टेकेन रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया है।

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यह आदेश जस्टिस शबीहुल हसनैन और जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने आचार्य स्कंध दास की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याची ने सरयू स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के जीवन की सुरक्षा का हवाला देते हुए, जल पुलिस चौकी और स्थायी पुलिस बूथ का निर्माण कराए जाने व गोताखोरों के तैनाती की भी मांग की है।

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याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिका में जो मांग की गई है, उससे सरकार सैद्धांतिक तौर पर सहमत है लेकिन सरकार के सामने पदों के सृजन और उपकरणों आदि की समस्या है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर प्लान और एक्शन टेकेन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

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