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Sonbhadra News: प्रेम विवाह के बाद आत्महत्या के लिए मजबूर करने पर 10 वर्ष की कैद, कोर्ट ने सुनाई सजा
Sonbhadra News: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में चोपन थाना क्षेत्र के इस बहुचर्चित मामले की शुक्रवार को सुनवाई की और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य तथा अधिवक्ताओं की तरफ से पेश की गई दलीलों के आधार पर दोष सिद्ध पाए हुए दोषी सतवंत को 10 वर्ष कारावास तथा 10,000 अर्थ दंड की सजा सुनाई गई।
(Pic:Social Media)
Sonbhadra News: जिले के चर्चित ममता प्रकरण में पति को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। पहले प्रेम विवाह करने, इसके बाद आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में पति सतवंत को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में चोपन थाना क्षेत्र के इस बहुचर्चित मामले की शुक्रवार को सुनवाई की और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य तथा अधिवक्ताओं की तरफ से पेश की गई दलीलों के आधार पर दोष सिद्ध पाए हुए दोषी सतवंत को 10 वर्ष कारावास तथा 10,000 अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में दोषी को 6 माह की अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी।
बताते चलें कि सतवंत पुत्र विश्वनाथ, निवासी कनछ टोला पकरी, थाना चोपन, ने चोपन थाना क्षेत्र निवासी ममता के साथ डाला स्थित मां वैष्णो मंदिर में प्रेम विवाह रचाया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक विवाह के बाद कुछ दिन तक तो ठीक रहा इसके बाद ममता को प्रताड़ित किया जाने लगा। 30 जुलाई 2022 को उसके कमरे में फंदे से लटकता हुआ उसका शव पाया गया तो लोग अवाक रह गए। मां की तरफ से इसको लेकर चोपन पुलिस को एक तहरीर सौंपी गई और सतवंत तथा उसके घर वालों पर बेटी को लगातार प्रताड़ित करने और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया। धारा 306 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर चोपन पुलिस ने मामले की विवेचना की और प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य होने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्ज शीट प्रेषित कर दी। पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं मौत का कारण ऐंटीमार्टम हैंगिंग के कारण उत्पन्न हाईपोक्सिया को पाया गया है। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक शुक्रवार को प्रकरण की सुनवाई की गई। अदालत ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों, परीक्षित कराए गए गवाहों और अभियोजन तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की तरफ से पेश की गई दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए दोष सिद्ध पाया। इसके लिए दोषी सतवंत पुत्र विश्वनाथ निवासी कनछ टोला पकरी, थाना चोपन को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया ।
यह था पूरा प्रकरण
अमेरिका की मां की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया था कि उसके गांव के मंगरू और संगीता ने सतवंत के साथ मिलकर उनकी बेटी के प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद डाला मंदिर में शादी करवा दी। शादी के बाद सतवंत उसकी पुत्री को घर ले गया, जहां सतवंत, अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसे प्रताड़ित करने का क्रम शुरू कर दिया।
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